
Fact24 News :दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने स्कूलों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य छात्रों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है।
इसका मतलब है कि अगर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं या फिर अगर अभिभावक नहीं चाहते कि बच्चों को स्कूल भेजें तो वो ऑनलाइन मोड में क्लास ले सकते हैं. ये राज्य सरकारों और अभिभावकों पर निर्भर करेगा.
बता दें कि सोमवार को सुनावई में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेज में रेगुलर क्लास को फिर से चालू करने पर विचार करने के लिए कहा था. कोर्ट ने कहा कि फिजिकल क्लास नहीं होने की वजह से कई छात्र मिड-डे मील से वंचित हो रहे हैं. कुछ छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी साधनों का भी अभाव है.
बता दें कि प्रदूषण के दिल्ली में जीआरएपी के चौथे स्टेज के लागू होने के बाद दिल्ली की सरकार ने 12वीं तक के स्कूल को ऑनलाइन संचालन के आदेश दिए थे.
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सीएक्यूएम को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया, जीआरएपी के चौथे स्टेज के सख्त कार्यान्वयन में गंभीर चूक की.
बेंच ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अधिकारियों ने जीआरएपी के चौथे चरण के खंड एक, दो और तीन के तहत उपायों को लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया. पुलिस की कुछ टीमों को कुछ एंट्री प्वाइंट्स पर तैनात किया गया था, वह भी बिना किसी विशेष निर्देश के
कोर्ट ने कहा कि पुलिस को केवल 23 नवंबर को तैनात किया गया था और इस प्रकार अधिकारियों की ओर से गंभीर चूक हुई. इसलिए, हम आयोग को सीएक्यूएम अधिनियम 2021 की धारा 14 के तहत तुरंत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं
